नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट की याचिका खारिज कर दी| पार्टी ने करीब 804 करोड़ रुपये वाले चार डेबिट-फ्रोजन बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी| अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया| जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रही है, कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा|पीठ के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर लगाये गये अंतरिम प्रतिबंध के बीच खातों की रकम पर अधिकार का सवाल भी अभी लंबित है|
हाई कोर्ट ने भी नहीं दी थी राहत:
ज्ञात हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 27 अगस्त को चारों खातों को सीधे संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार किया था| अदालत ने माना था कि इससे पार्टी के रोजमर्रा के खर्च के लिए पहले से तय अंतरिम व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।|हालांकि, हाई कोर्ट ने अलग व्यवस्था के तहत ममता गुट को तीन अन्य खातों से रोजमर्रा के खर्च और कानूनी खर्च करने की अनुमति जारी रखते हुए यह व्यवस्था फिलहाल 29 जनवरी 2027 तक बढ़ाई दी है|
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