झारखंड : राजधानी रांची में बढ़ती चेन छिनतई और सड़क दुर्घटनाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है| अदालत ने रांची के सभी CCTV कैमरों को दुरुस्त करने और जिन 32 पुलिस थानों में कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है| न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गृह सचिव, डीजीपी और रांची SSP से कैमरे लगाने की समय-सीमा बताने को कहा है| अदालत ने राज्य में CCTV लगाने के टेंडर की स्थिति पर सरकार और हाईवे पर कैमरे लगाने को लेकर NHAI से भी जवाब मांगा है| सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र के अनुसार, रांची शहर के आठ थानों और ग्रामीण क्षेत्र के 24 थानों में अब तक CCTV कैमरे नहीं लगाये गये हैं| शहर के जिन थानों में कैमरे नहीं होने की जानकारी दी गई है, उनमें हिंदपीढ़ी, पंडरा ओपी, बरियातू, धुर्वा, एयरपोर्ट, विधानसभा एएचटीयू और साइबर पुलिस स्टेशन शामिल हैं| फिलहाल शहर के 17 थानों और ओपी में 123 कैमरे काम कर रहे हैं, इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर झारखंड हाईकोर्ट में होगी|
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