तमिलनाडु/झारखंड : मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेवानिवृत आईपीएस अधिकारी जी.संपत कुमार की ओर से दायर तीन नई याचिकाओं पर जवाब देने का निर्देश दिया है| न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलाकवाड़ी की पीठ ने गुरुवार 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना पक्ष रखने को कहा है, इस मम्मले की अगली सुनवाई 09 अक्टूबर को होगी|
2013 के IPL सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा है मामला:
मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी विवाद से जुड़ा है, संपत कुमार ने एक टेलीविजन बहस के दौरान धोनी पर विवाद में शामिल होने का आरोप लगाया था| इसके बाद धोनी ने 2014 में हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था और 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी|मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सीडी में मौजूद सामग्री को लिखित दस्तावेज में बदलने का निर्देश दिया था| इसके लिए पिछले साल फरवरी में धोनी को अनुवाद और टाइपिंग का 10 लाख रुपये खर्च वहन करने का आदेश दिया गया था| इसी मामले में संपत कुमार ने तीन हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं| इनमें धोनी के बयान की न्यायिक अधिकारी की निगरानी में रिकॉर्डिंग, गवाही की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की गई है| याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि धोनी की गवाही अदालत परिसर या सरकारी भवन में ही कराई जाए|
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!