Home अपराधआईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय

आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय

by Munna Pathak

नई दिल्ली: दिल्ली की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी होटेल्स धन-शोधन मामले में पूर्व एल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं अन्य के विरुद्ध आरोप तय किए हैं| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत तत्कालीन रेल मंत्री,लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पीसी गुप्ता व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की|

जांच से पता चला कि रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव द्वारा आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग किया गया जिसमें पुरी एवं रांची स्थित रेलवे होटलों के संचालन संबंधी अनुबंध मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए तथा इसके बदले में,लालू प्रसाद यादव के निकट सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दो एकड़ भूमि का अंतरण उसके वास्तविक मूल्य से कम दरों पर किया गया| तदुपरांत, उक्त भूमि और कंपनी का नियंत्रण शेयर खरीद के माध्यम से नाम-मात्र कीमत पर श्रीमती राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से भूमि का स्वामित्व यादव परिवार के पास आ गया| अभियोजन शिकायत राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), सीबीआई (एमएलए/एमपी) मामले के समक्ष 24.08.2018 को दायर की गई| जांच के दौरान ईडी ने पीएमएलए की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 44,75,00,000 रुपये कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया है जिसकी पुष्टि न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई है| उक्त अदालत ने श्रीमती राबड़ी देवी,तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव व उक्त मामले से जुड़े अन्य 6 आरोपितों के विरुद्ध पीएमएलए की धारा 4 सह पठित धारा 3 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है|

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