Home झारखंडभूमिगत आग का मामला मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज

भूमिगत आग का मामला मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज

by Munna Pathak

झारखंड: धनबाद जिले के अग्नि प्रभावित और भू-धंसान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर धनबाद सिविल कोर्ट में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया गया है|सिविल कोर्ट के अधिवक्ता दीप नारायण ने यह आवेदन दाखिल किया है| मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पक्षकार बनाये गये 22 अधिकारियों व पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है|

अधिवक्ता दीप नारायण के अनुसार,नोटिस पाने वालों में बीसीसीएल के सीएमडी,निदेशक (कार्मिक) और बरोरा,ब्लॉक-2, गोविंदपुर,कतरास,सिजुआ,कुस्तौर,पुटकी-बलिहारी,बस्ताकोला,लोदना,ईस्टर्न झरिया,चांच-विक्टोरिया और वेस्टर्न झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक शामिल हैं|इसके अलावा धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,सीआईएसएफ के सक्षम कमांडिंग प्राधिकारी, झारखंड के पुलिस महानिदेशक, धनबाद के एसएसपी, महानिदेशक खान सुरक्षा (डीजीएमएस), धनबाद के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी नोटिस जारी करने का आदेश हुआ है. सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा गया है|

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