Home झारखंडझारखंड के गृह सचिव हाईकोर्ट में तलब

झारखंड के गृह सचिव हाईकोर्ट में तलब

by Munna Pathak

झारखंड: आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद एक महिला को डिटेंशन सेंटर में अवैध रूप से बंद रखने और कस्टोडियल रेप के गंभीर आरोपों पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है| हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के गृह सचिव को 5 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है|

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