Home झारखंडहाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अरगोड़ा सीओ

हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अरगोड़ा सीओ

by Munna Pathak

रांची: झारखंड में भूमि विवादों को लेकर प्रायः सरकारी विभागों की मनमानी और अदालती आदेशों की अवहेलना के मामले सामने आती रहती हैं| ऐसा ही एक मामला राजधानी रांची के अरगोड़ा अंचल से सामने आया है| यहां के अंचलाधिकारी पर झारखंड उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर एक विवादित निजी भूमि की मापी का नोटिस जारी करने के आरोप लगे हैं| इस संबंध में पीड़ित पक्ष मारकुस कुजूर ने रांची के डीसी को पत्र लिखकर अरगोड़ा सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने और मापी वाद को तुरंत रद्द करने की गुहार लगाई है|

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप:
डीसी को सौंपे गए आवेदन में मारकुस कुजूर ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि निजी जमीन से जुड़े विवादों में अंचल स्तर के अधिकारी किसी भी प्रकार का सीमांकन या डिमार्केशन नहीं कर सकते हैं| ऐसे सिविल मामलों के निपटारे का अधिकार केवल सक्षम सिविल कोर्ट के पास है| इसके बावजूद, अरगोड़ा सीओ कार्यालय द्वारा आवेदिका जसिन्ता कुजूर के आवेदन पर मापी वाद संख्या 132/25-26 के तहत लोवाडीह (खाता संख्या 47, प्लॉट संख्या 63) की भूमि को मापने के लिए आनन-फानन में नोटिस जारी कर दिया गया| पीड़ित पक्ष के अनुसार, विवादित भूमि को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही व्यवहार न्यायालय, रांची और अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष कई सिविल और क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं| आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि जमीन विवाद के कारण विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा पहले भी मारकुस कुजूर की बेटी प्रियंका कुजूर पर जानलेवा हमला किया गया था, जिस मामले में भी मुकदमा संबंधित थाना में दर्ज है|

Have any thoughts?

Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!

You may also like

Leave a Comment