चतरा: झारखंड के चतरा जिले में विकास योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच छिड़ी बहस में झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है| है कोर्ट ने चतरा शहर के बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क निर्माण योजना पर बड़ा क़ानूनी शिकंजा कसते हुए इसके दायरे में आने वाले 13,681 पूर्ण विकसित पेड़ों की कटाई पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश दिया है न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में प्रार्थी सुरेश साव की याचिका पर हुई इस सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि हजारीबाग एनएच डिवीजन के कार्यपालक अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए भारी-भरकम वन क्षेत्र के पेड़ों की बलि देनी पड़ेगी|
सड़क निर्माण परियोजना पर फिलहाल ब्रेक:
मामले की गंभीरता को समझते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह टिप्पणी की है कि केवल नए पौधे लगाकर इतने बड़े पैमाने पर उजड़ने वाले हरियाली के नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती| इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल सड़क निर्माण पर अनिश्चितकाल के लिए विराम लग गया है|
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