Home अपराधसुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सभी जिलों से नाबालिग अपराधों का व्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सभी जिलों से नाबालिग अपराधों का व्योरा मांगा

by Munna Pathak

रांची : झारखंड में नाबालिगों से जुड़े अपराधों और पोक्सो मामलों की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है| अदालत के निर्देशों के अनुपालन में सीआईडी झारखंड और पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है| राज्य के सभी जिलों से बच्चों के कानूनी मामलों, सोशल रिपोर्ट और पुलिस विभाग के उपलब्ध बुनियादी ढांचे का पूरा आंकड़ा निर्धारित प्रारूप (एक्सल शीट) में मांगा गया है| यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस सह पोक्सो कमेटी के निर्देश पर की जा रही है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के लिए जिलों से हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में आंकड़े मांगे गए हैं| सीआईडी ने इस डेटा संकलन को तीन मुख्य शेड्यूल के तहत विभाजित किया है|

शेड्यूल ‘जी’ – संस्थागत ढांचा और प्रशिक्षण (अवधि: 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026):
इस भाग में जिलों में बच्चों के न्याय और पुनर्वास से जुड़े कानूनी ढांचे तथा मानव संसाधन की अद्यतन स्थिति मांगी गई है|
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विशेष न्यायाधीशों और जिलों में समर्पित चिल्ड्रन्स कोर्ट की कुल संख्या|
जिलों में कार्यरत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और उनमें तैनात सोशल वर्कर्स का ब्योरा|
लीगल-कम-प्रोबेशन अधिकारियों की संख्या के साथ-साथ इंडक्शन ट्रेनिंग प्राप्त सदस्यों और पुलिस अधिकारियों का पूरा आंकड़ा|
शेड्यूल ‘जे’ – सोशल इन्वेस्टिगेशन और बैकग्राउंड रिपोर्ट (अवधि: 2019 से मध्य 2026):
कानून के उल्लंघन में आए बच्चों के पुनर्वास की दिशा में तैयार की जाने वाली रिपोर्टों का वर्ष-वार और अपराध-श्रेणी के आधार पर ब्योरा मांगा गया है|
एक जनवरी 2019 से 30 जून 2026 तक के लिए वर्ष-वार (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और एक जनवरी 2026 से 30 जून 2026) रिपोर्ट की स्थिति|
इसी अवधि के दौरान अपराध की प्रकृति और श्रेणी के आधार पर तैयार की गई सोशल बैक ग्राउंड रिपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड|
न्यायपालिका का उद्देश्य राज्य में बाल न्याय प्रणाली को और मजबूत करना, मामलों के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करना है|

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