Home झारखंडमहादेव उरांव पर न्यायलय ने लगाया 12 लाख का जुर्माना

महादेव उरांव पर न्यायलय ने लगाया 12 लाख का जुर्माना

by Munna Pathak

रांची : झारखंड उच्च न्यायलय ने रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम बस्ती में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई को लेकर सख्त रूप अपनाया है| अदालत ने महादेव उरांव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दखल दिहानी की प्रक्रिया और आदेश को खत्म करने के साथ ही महादेव उरांव के ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है| अदालत ने महादेव उरांव को निर्देश दिया है कि वह यह राशि उन लोगों को देंगे जिनका घर टुटा है| अदालत ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि महादेव उरांव ने रिट याचिका दाखिल करते समय हस्तक्षेप कर्ताओं के साथ हुए एग्रीमेंट और उनसे पैसे लेने की जानकारी कोर्ट से छुपाई थी| कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सुखदेव नगर स्थित मधुकम बस्ती के एक दर्जन से ज्यादा घरों को हटाए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है, अब शेष घर नहीं हटाए जाएंगे| झारखंड उच्च न्यायलय के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई|

Have any thoughts?

Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!

You may also like

Leave a Comment