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झारखंड उत्पाद विभाग के पास नहीं है जब्त शराब का विवरण

by Munna Pathak

झारखंड: राज्य उत्पाद विभाग के पास पुलिस द्वारा जब्त अवैध शराब का पूरा विवरण| इस लापरवाही को लेकर झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य के जिला पुलिस द्वारा जब्त की गई अविध शराब और अन्य सम्बंधित सामग्रियों के सही रख-रखाव और डिस्पोजल को लेकर कड़ा रुख अपनाया है| उत्पाद आयुक्त ने राज्य के सभी जिलों के DC को पत्र जारी कर थानावार जब्त अवैध शराब और उत्पाद प्रदर्शनों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है|

विभाग के पास नहीं है जब्त शराब का विवरण:
उत्पाद आयुक्त द्वारा जारी पत्र के अनुसार, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 के तहत उत्पाद विभाग के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर मामले दर्ज करती है| हालांकि, वर्तमान में विभाग के पास जिला पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकियों के तहत जब्त की गई अवैध शराब और अन्य सामग्रियों का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है| विभाग का मानना है कि झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 के तहत विभिन्न मामलों में जब्त अवैध शराब और सामग्रियों का उचित रख-रखाव, मालखाना में सुरक्षित भंडारण और नियमानुसार विनष्टीकरण अत्यंत आवश्यक है| इसी के तहत सभी डीसी से थानावार विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है|

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