नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अब यात्री बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है| अब तक यह योजना रेलवे की वैकल्पिक यात्री बीमा योजना (OTS) का लाभ मुख्या रूप से IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिलता था|लेकिन अब इस योजना का लाभ 27 अक्टूबर से आरक्षण काउंटरों से टिकट लेने वाले यात्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे| यानी स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट खरीदने वालों को भी यात्रा के दौरान बीमा सुरक्षा चुनने का विकल्प मिलेगा| पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के हवाले से मीडिया में आई खबर के मुताबिक, यह योजना पूरी तरह वैकल्पिक होगी| यात्रियों को टिकट बुक कराते समय बीमा का विकल्प चुनना होगा| इसके लिये मोबाइल नंबर देना और बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना जरूरी होगा, यह सुविधा भारतीय नागरिकों के लिये उपलब्ध रहेगी|
दुर्घटना होने पर कितना मिलेगा मुआवजा?
रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना या पॉलिसी में शामिल किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा राशि मिलेगी, अलग-अलग परिस्थितियों के लिये मुआवजे की राशि तय की गई है| जैसे, मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता, 10 लाख रुपये, स्थायी आंशिक दिव्यांगता, 7.50 लाख रुपये, दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में इलाज, 2 लाख रुपये तक, पार्थिव शरीर के परिवहन के लिये: 10 हजार रुपये| हालांकि, बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की शर्तों और संबंधित मामले में निर्धारित पात्रता के आधार पर ही किया जायेगा|
बच्चों के लिये नियम:
रेलवे की इस योजना में बच्चों को लेकर भी पात्रता संबंधी शर्तें तय की गई हैं| पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे, जिनके लिये अलग बर्थ नहीं ली गई है, बीमा के दायरे में शामिल नहीं होंगे| वहीं, पांच से 11 वर्ष तक के बच्चे निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योजना का लाभ ले सकेंगे| इसलिये टिकट बुक कराने से पहले यात्रियों को अपने साथ सफर करने वाले बच्चों के संबंध में बीमा की शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिये| नई व्यवस्था को लागू करने के लिये रेलवे ने आरक्षण मांग प्रपत्र में भी जरूरी बदलाव किये हैं, टिकट बुकिंग के दौरान यात्री बीमा लेने का विकल्प चुन सकेंगे| बीमा का विकल्प चुनने के बाद पॉलिसी का विवरण और संबंधित लिंक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के जरिये भेजा जायेगा| इसके बाद यात्रियों को बीमा कंपनी के पोर्टल पर जाकर नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी का विवरण देने होगा|
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