Home इधर-उधरमद्रास हाई कोर्ट ने किया नियुक्ति के आदेश को रद्द

मद्रास हाई कोर्ट ने किया नियुक्ति के आदेश को रद्द

by Munna Pathak

चेन्नई : तमिलनाडु के चर्चित करुर भगदड़ मामले में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने बड़ा फैसला सुनते हुए राज्य सरकार के उन सरकारी आदेशों (जीओ) को रद्द कर दिया, जिनके तहत भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था| हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, इस परिस्थिति में अदालत मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी|ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री विजय ने 10 जुलाई को करुर दौरे के दौरान 41 मृतक परिवारों में से 32 पात्र सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेते समय इसे सरकार ने पुनर्वास पैकेज का हिस्सा बताय था|इसी फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने इस सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है|

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