Home बिहारबिहार सरकार युवा वकीलों को देगी पांच हजार मासिक स्टाइपेंड

बिहार सरकार युवा वकीलों को देगी पांच हजार मासिक स्टाइपेंड

by Munna Pathak

पटना: बिहार के नये वकीलों को राज्य सरकार की योजना के तहत पात्र युवा वकीलों को तीन वर्षों तक प्रतिमाह 05 हजार रूपये स्टाइपेंड दिया जायेगा| इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक अधिवक्ताओं को 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा| महाधिवक्ता एसडी संजय ने पत्रकारों को बताया कि एक जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस योजना के पात्र होंगे, महाधिवक्ता ने कहा कि यह नई योजना है| ऐसे में शुरुआती दौर में कुछ व्यावहारिक परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार नये अधिवक्ताओं को इसका लाभ देने के लिये प्रतिबद्ध है| अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है, इनमें युवा वकीलों को तीन वर्षों तक मासिक स्टाइपेंड देने के साथ-साथ अधिवक्ता संघों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिये पांच लाख रुपये की सहायता देना भी शामिल है| इसके लिये सरकार बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये दे चुकी है| इसके अलावा महिला अधिवक्ताओं के लिये शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने और अधिवक्ताओं के चेंबरों में सुधार करने की योजनाएं भी शामिल हैं|

आवेदन के लिये 100 रुपये का फॉर्म खरीदना होगा:
स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक अधिवक्ताओं को 100 रुपये का आवेदन फॉर्म खरीदना होगा| आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है| इसके लिये मैट्रिक का प्रमाण-पत्र, अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, अनुभव और सक्रिय रूप से वकालत करने का प्रमाण-पत्र, माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र, बिहार का निवासी होने का प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने और वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र एवं एक रद्द चेक (Cancelled Cheque) जैसे दस्तावेज देना होगा| वहीं, आवेदन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि फॉर्म पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर होने चाहिये| सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा करने को कहा गया है|

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